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Blog / 17 Aug 2019

(इनफोकस - InFocus) क्या है अनुच्छेद 371? (What is Article 371?)

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(इनफोकस - InFocus) क्या है अनुच्छेद 371? (What is Article 371?)


अनुच्छेद 371

  • सुर्खियों में क्यों है?
  • क्या है अनुच्छेद 371?
  • अनुच्छेद 371 क्यों?
  • अनु.371 के उपबंध

सुर्खियों में क्यों है?

  • जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने पर अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त राज्य चिंतित है
  • इन राज्यों की चिंता यह है कि “कहीं सरकार अनुच्छेद 371 के तहत प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त न कर दे”
  • इसी आशंका को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने केंद्र ने अनुच्छेद 371 को समाप्त न करने के संदर्भ में केंद्र सरकार से आश्वासन भी मांगा है

क्या है अनुच्छेद 371?

  • संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक अस्थाई, संक्रमणशील एवं विशेष प्रावधान है
  • अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुल 11 राज्यों के लिएविशेष प्रावधान हैं
  • इन प्रावधानों में प्रशासनिक, आर्थिक एवं जनजातीय संस्कृति, विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक प्रथम हेतु विशेष उपबंध है
  • अनुच्छेद 371 क्यों?

  • कुछ राज्यों की गैर एकरूपता, असमान विकास और अपने आदिवासी क्षेत्रों में समानता और समावेशी विकास हेतु
  • राज्यों में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए
  • विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की मान्यता देने के लिए
  • कुछ राज्यों में भूमि के स्वामित्व और विक्रय के नियंत्रण के लिए

अनुच्छेद 371 के उपबंध

अनुच्छेद 371 (महाराष्ट्र और गुजरात)- महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है-

  • विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के पृथक विकास बोर्ड की स्थापना
  • टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की शक्ति

अनुच्छेद 371 A (नागालैंड)

  • केंद्र सरकार और नागा पीपल्स के बीच 1960 में हुए सोलह सूत्री समझौते के फलस्वरूप 13वें सविंधान संशोधन के द्वारासंविधानमें शामिल
  • इसके तहत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान जिसमें शामिल है
  1. नागा लोगों की धार्मिक सामाजिक प्रथाएं को मान्यता देना
  2. नागा पारंपरिक कानून के तहत दीवानी एवं फौजदारी मामलों में निर्णय
  3. राज्य विधानसभा के सहमति से ही केंद्र द्वारा भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण नियमों में बदलाव
  4. नागालैंड में भूमि खरीदने का अधिकार केवल वहां के नागरिक तक तक सीमित है

अनुच्छेद371 B (असम)-

  • 1969 के 22वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संविधानमें शामिल जिसके तहत निम्न प्रावधान है
  1. जनजाति लोगों को प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करना
  2. राष्ट्रपति जनजाति क्षेत्रों से विधानसभा के कारण और विधान हेतु समिति का गठन कर सकते हैं

अनुच्छेद371 C (मणिपुर)-

  • 27वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में संविधानमें शामिल जिसके तहत निम्न प्रावधान है
  1. राष्ट्रपति मणिपुर विधान सभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन कर सकता है
  2. राज्यपाल, राष्ट्रपति को म पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।
  3. राज्यपाल द्वारा केंद्र चिह्नित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करना

अनुच्छेद371 D (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)-

  • 32 वां संशोधन अधिनियम, 1973बाद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित
  • इसके तहत राष्ट्रपति को निम्न अधिकार प्राप्त किए गए हैं
  1. सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा, तथा विभिन्न प्रावधानों के मामले में आदेश जारी करने की शक्ति
  2. सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए पदों का सृजन करना
  3. राज्य के विभिन्न भागों के लिए अलग- अलग स्थानीय कॉडर तय करना
  4. प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना

अनुच्छेद371 E (आंध्र प्रदेश)-

  • संसद कानून द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है।

अनुच्छेद 371 F (सिक्किम)-

  • 36वें संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा संविधानमें शामिल जिसके तहत निम्न प्रावधान है
  1. राज्य सरकार को पूरे राज्य की जमीन का अधिकार दिया गया है
  2. सिक्किम की विधान सभा को मान्यता एवं भारतीय संविधान के तहत निर्वाचित विधान सभा के समकक्ष घोषित किया गया
  3. सिक्किम की विधानसभा का कार्यकाल चार साल होना

अनुच्छेद 371G (मिजोरम)-

1986 के 53वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधानमें शामिल

  • निम्न मामलों के संबंध में संसद का कोई कानून लागू नहीं होगा-
  1. मिजो के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं,
  2. मिजो के प्रथागत कानून और प्रक्रिया,
  3. सिविल और आपराधिक न्याय के प्रशासन में निर्णय मिजो परंपरा कानून के अनुसार होंगे
  • मिजोरम की विधानसभा की अनुमति सेभूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण संभव होगा
  • राज्य विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी

अनुच्छेद 371-H (अरुणाचल प्रदेश)

  • 1986 के 55वें संशोधनद्वारा संविधानमें शामिल जिसके तहत निम्न प्रावधान है
  1. राज्यपाल के पास अरुणाचल प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी होगी
  2. राज्यपाल मंत्रियों की परिषद से परामर्श करने के बाद वह इस संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेगा
  3. राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी

अनुच्छेद 371-आई (गोवा)

  • गोवा राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी

अनुच्छेद 371-J (कर्नाटक)

  • 2012 के 98वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिलजिसके तहत निम्न प्रावधान है
  1. हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में एक अलग विकास बोर्ड का प्रावधान
  2. राज्य के शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में हैदराबाद और कर्नाटक में जन्में लोगों को आरक्षण संबंधित प्रावधान