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Blog / 28 Jan 2020

(डेली न्यूज़ स्कैन - DNS हिंदी) ब्लू कार्नर नोटिस (Blue Corner Notice)

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(डेली न्यूज़ स्कैन - DNS हिंदी) ब्लू कार्नर नोटिस (Blue Corner Notice)


ब्लू कॉर्नर नोटिस एक ऐसा नोटिस जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो अपराधी है और लापता है। लेकिन सवाल ये उठता है की इस ब्लू कार्नर नोटिस को जारी करने की जरूरत पड़ती क्यों है । दरसल में मामला है रेप और अपहरण में फरार एक बाबा का वही बाबा जिन्हे दुनिया नित्यानंद के नाम से जानती है और जिनका असली नाम राजशेखरन है । बाबा नित्यानंद उर्फ़ राजशेखरन मूल रूप से रहने वाले हैं तमिलनाडु के ।ये वही नित्यानंद हैं जिन्होंने हाल ही में ये एलान किया था की वो इक्वेडोर से खरीदे एक द्वीप पर एक हिन्दू राष्ट्र कैलासा का निर्माण कर रहे हैं ।

दरअसल में बाबाजी के ऊपर पिछले साल कर्णाटक में रेप करने का आरोप लगा था ।केस दर्ज़ होने के बाद नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गया था ।हालांकि गुजरात पुलिस ने ये चरगेशित अहमदाबाद आश्रम से 2 लड़कियों के गायब होने के मामले में दाखिल की है ।इन लापता लड़कियों ने जमैका के किंग्स्टन से एफिडेविट भी फाइल किया है।

अब इंटरपोल ने गुजरात पुलिस की अपील पर गौर करते हुए नित्यानंद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। नित्यानंद पिछले साल से फरार चल रहा है। इसके अलावा रेप और अपहरण के आरोपी नित्यानंद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रकिया भी शुरू कर दी गई है।

आइये अब ब्लू कार्नर नोटिस क्या होता है और इसे किन हालात में जारी किया जाता है इसे समझने की कोशिश करते हैं ।

दरसल में ब्लू कॉर्नर नोटिस के तहत आरोपी से पूछताछ के लिए आने को कहा जाता है। यह नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो व्यक्ति लापता है उसकी पहचान करके उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। यह नोटिस इंटरपोल को भेजने के बाद उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा जाता है। सिर्फ नित्यानंद ही अकेले शख्स नहीं हैं जिनके खिलाफ ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया गया है इसकी एक लम्बी फेहरिश्त है जिसमे ललित मोदी जैसे कई और नामी गिरामी शक्शियत मौजूद हैं ।आपको बता दे की ललित मोदी को आईपीएल मामले में दोषी पाए जाने के बाद देश छोड़ कर चले जाने पर ये नोटिस दिया गया था।

लेकिन सिर्फ ब्लू कार्नर नोटिस ही एक अकेला नोटिस नहीं है जिसे इंटरपोल दोषियों के लिए जारी करती है बल्कि इसमें तकरीबन 8 और नोटिस आते हैं जिनका इस्तेमाल जुर्म की संगीनियत को देखते हुए इंटरपोल कर सकती है।

इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। ये नोटिस इंटरपोल की चार आधिकारिक भाषाओँ; अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश में प्रकाशित किए जाते हैं। इस तरह के नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मकसद सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

1. रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice)

यह नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। भारत सरकार के अनुरोध पर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यह टिस जारी किया गया है।

2. पीला कार्नर नोटिस (Yellow Corner Notice)

यह नोटिस लापता अगवा हुए व्यक्तियों , अक्सर नाबालिगों और दिमागी रूप से कमजोर लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस नोटिस की मदद से लापता व्यक्तियों के मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस नोटिस की प्रतियाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी चिपकायी जातीं हैं ताकि यदि कोई व्यक्ति खोये/अपहृत व्यक्ति के बारे में जानकारी देना चाहे तो आसानी से दे सके।

3. ब्लैक कार्नर नोटिस (Black Corner Notice)

अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी लेने के लिए इंटरपोल द्वारा ब्लैक नोटिस जारी किया गया है। हर साल करीब 150 ब्लैक नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किए जाते हैं। यहां अज्ञात व्यक्ति का अर्थ है एक ऐसी मृत व्यक्ति से है जिसकी पहचान पुलिस और चिकित्सा परीक्षकों द्वारा नही बताई जा सकी है।

4. बैगनी नोटिस (Purple corner Notice)

इस तरह का नोटिस पर्यवरण को नुकशान पहुँचाने वाले लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है।यह नोटिस उन अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके शरीर के हिस्से बेचते हैं। भारत में एक सींग वाले गेंडे का शिकार (इसके सींग की चीन का बाजार में बहुत मांग है) और बंगाल टाइगर का शिकार (खाल और नाखून के लिए) करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है।

5. ग्रीन कॉर्नर नोटिस (Green Corner Notice)

ग्रीन नोटिस को ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं और भविष्य में इन अपराधों को फिर कर सकते हैं। इस प्रकार के नोटिस बारबार यौन अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है।

6. इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना (Interpol-United Nations Security Council Special Notice)

इस प्रकार की सूचना समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों (UN Security Council Sanctions Committees)के निशाने पर होते हैं। इंटरपोल ने अभी तक 500 से अधिक ऐसे नोटिस जारी किए हैं। लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों को इस तरह की नोटिस जारी किये गए है।

7. ऑरेंज कार्नर नोटिस (Orange Corner Notice)

इस प्रकार का नोटिस एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पार्सल बम, संदिग्ध हथियार और अन्य खतरनाक और विस्फोटक सामग्री के बारे में सतर्क करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो। हाल ही में इस प्रकार का नोटिस फ़्रांस सरकार के अनुरोध पर एक 'वजन कम करने वाली गोली' (tablet-"miracle diet pill") के खिलाफ जारी किया गया था।