होम > Blog

Blog / 21 Aug 2026

सीएए 2019: 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने के लिए ज़िला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए

संदर्भ:

हाल ही में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 19 अगस्त 2026 को जारी एक आदेश के माध्यम से आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के तहत नागरिकता के आवेदनों पर कार्रवाई करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। इस कदम के तहत लंबित आवेदनों को सशक्त समितियों से जिला अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है।

शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:

इस आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कलेक्टर शामिल हैं:

      • गुजरात
      • राजस्थान
      • पंजाब
      • पश्चिम बंगाल
      • असम, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर
      • त्रिपुरा, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर
      • जम्मू और कश्मीर
      • लद्दाख

पहले की सशक्त समितियों और जिला स्तरीय समितियों के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को संबंधित कलेक्टरों को स्थानांतरित किया जाएगा।

सीएए 2019-8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता देने के लिए ज़िला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए

कलेक्टरों के पास कौन-सी शक्तियाँ होंगी?

नागरिकता (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 के तहत कलेक्टर:

      • आवेदनों को प्राप्त और उनकी जाँच कर सकते हैं।
      • दस्तावेजों का सत्यापन और आवश्यक जाँच कर सकते हैं।
      • निष्ठा की शपथ दिला सकते हैं।
      • नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत पात्रता निर्धारित कर सकते हैं।
      • पात्र और योग्य पाए गए आवेदकों को नागरिकता प्रदान कर सकते हैं।

यदि कोई आवेदक उचित अवसर दिए जाने के बावजूद आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

सीएए की पृष्ठभूमि:

      • नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। यह छह गैर-मुस्लिम समुदायोंहिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईके उन लोगों को नागरिकता प्राप्त करने का विशेष मार्ग प्रदान करता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
      • पात्र आवेदकों के लिए, निर्धारित शर्तों के अधीन, देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई।

सीएए नियम, 2024

सीएए नियमों को 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें आवेदनों को प्राप्त करने और उनकी प्रक्रिया के लिए व्यवस्था स्थापित की गई। नवीनतम 2026 का संशोधन प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है और जिला कलेक्टरों को अधिक अधिकार प्रदान करता है।

पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है?

      • इस निर्णय का पश्चिम बंगाल के लिए विशेष महत्व है, जहाँ सीएए राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। मतुआ समुदाय, जिसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश की जड़ों वाले हिंदू नमःशूद्र शामिल हैं, उन महत्वपूर्ण समुदायों में से एक है जिन्हें इससे लाभ मिलने की संभावना है।
      • पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने सीएए का कड़ा विरोध किया था, जबकि केंद्र सरकार ने आवेदनों की प्रक्रिया के लिए सशक्त समितियों का गठन किया था।

संवैधानिक और कानूनी पहलू:

      • नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची का विषय है। भाग II (अनुच्छेद 5–11) नागरिकता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 11 संसद को कानून बनाकर नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
      • सीएए को आलोचना और संवैधानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के संबंध में, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

अपवर्जित क्षेत्र:

सीएए कुछ संरक्षित क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं होता है, जिनमें निर्दिष्ट इनर लाइन परमिट क्षेत्र और छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष रूप से नवीनतम आदेश से बाहर रखा गया है।

निष्कर्ष:

अगस्त 2026 का गृह मंत्रालय का आदेश सीएए को लागू करने में केंद्रीकृत समितियों से जिला-स्तरीय प्रशासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए इस घटनाक्रम को अनुच्छेद 5–11, अनुच्छेद 14, संघवाद, प्रवासन और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों से जोड़कर समझना महत्वपूर्ण है।

 

Aliganj Gomti Nagar Prayagraj