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Daily-current-affairs / 08 Dec 2025

असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025: लैंगिक न्याय और समान नागरिक संहिता की ओर एक कदम

असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025: लैंगिक न्याय और समान नागरिक संहिता की ओर एक कदम

संदर्भ:

हाल के वर्षों में, क्या भारतीय राज्य व्यक्तिगत कानूनों, विशेषकर विवाह और परिवार जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, सार्वजनिक, कानूनी और राजनीतिक चर्चा का एक प्रमुख बिंदु बन गया है। असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 का पारित होना, इस बहस में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है। असम अब उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना विधायी रूप से बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे लैंगिक न्याय, संवैधानिक समानता और व्यक्तिगत कानूनों तथा राज्य के अधिकार के बीच विकसित हो रहे संबंध के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं।

    • यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब आंकड़े दिखाते है कि पूरे भारत में बहुविवाह की प्रथा में तेजी से गिरावट आई है। फिर भी, इसके आसपास का कानूनी परिदृश्य असमान बना हुआ है। हालांकि द्विविवाह (bigamy) को व्यापक रूप से सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध माना जाता है, लेकिन इसका प्रवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न व्यक्तिगत कानून क्या अनुमति देते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। इस "पैचवर्क दृष्टिकोण" ने दशकों से सुधारों और एक संभावित समान नागरिक संहिता (UCC) पर बहस को आकार दिया है। इसलिए, असम का कदम न केवल एक नया कानूनी ढांचा प्रदान करता है, बल्कि यह जांचने का एक अवसर भी है कि भारतीय राज्य उन प्रथाओं में सुधार के लिए अपनी शक्तियों की व्याख्या कैसे कर रहे हैं जिन्हें किसी भी धर्म के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है।

भारतीय कानून में बहुविवाह:

भारत में विवाह, तलाक या उत्तराधिकार के लिए कोई एक समान कानूनी संहिता नहीं है। ये मामले धार्मिक समुदायों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं।

अधिकांश प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए, एकविवाह (monogamy) कानूनी मानदंड है: 

    • हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को नियंत्रित करता है। यदि पहला विवाह अभी भी कायम है तो यह दूसरे विवाह को शून्य घोषित करता है।
    • पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936: स्पष्ट रूप से द्विविवाह पर प्रतिबंध लगाता है।
    • भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872: यदि किसी व्यक्ति का पहले से जीवित पति या पत्नी है तो विवाह के प्रमाणीकरण को रोकता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) - नई दंड संहिता के तहत, धारा 82 द्विविवाह को तब अपराध बनाती है जब व्यक्तिगत कानून द्वारा निषिद्ध होने के कारण दूसरा विवाह शून्य होता है। सज़ा सात साल तक हो सकती है। 

हालांकि, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून एक प्रमुख अपवाद बनाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 एक मुस्लिम पुरुष को चार पत्नियों तक रखने की अनुमति देता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून ऐसे विवाहों को वैध मानते हैं, इसलिए BNS के दंड प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 

Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025

राज्य बहुविवाह को क्यों विनियमित कर सकते हैं?

    • सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि बहुविवाह अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) द्वारा संरक्षित एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है। यह विधानमंडलों,  संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को इसे विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
    • एक महत्वपूर्ण फैसला 2015 में आया, जब कोर्ट ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता आस्था की रक्षा करती है, न कि उन प्रथाओं की जो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता या लैंगिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं। नरसु अप्पा माली (1951), परायण कंडियाल बनाम के. देवी और अन्य (1996) और जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) जैसे पहले के निर्णयों ने भी रेखांकित किया कि व्यापक सामाजिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत कानूनों में सुधार किया जा सकता है।

असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025:

1बहुविवाह का अपराधीकरण

      • जीवनसाथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना एक अपराध बन जाता है।
      • सज़ा जुर्माने के साथ सात साल तक बढ़ सकती है।
      • यदि कोई व्यक्ति नए जीवनसाथी से पहले की शादी छुपाता है, तो जेल की अवधि दस साल तक जा सकती है।

2. संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध
पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत अधिकार का मामला नहीं है। यह कानून को सामान्य द्विविवाह प्रावधानों की तुलना में सख्त बनाता है।

3. जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के लिए छूट
यह कानून इन पर लागू नहीं होता है:

      • छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र, जैसे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जैसे पहाड़ी जिले।
      • अनुसूचित जनजातियां, जिनकी प्रथागत प्रथाएं संविधान द्वारा संरक्षित हैं।

4. पुजारियों, ग्राम प्रधानों और अभिभावकों की जवाबदेही
बहुविवाहित विवाह में सहायता करने, आयोजित करने या सुविधा देने वाले व्यक्तियों जैसे ग्राम प्रधान, काज़ी, माता-पिता या अभिभावक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

5. प्रभावित महिलाओं के लिए मुआवजा
बहुविवाहित विवाहों से प्रभावित महिलाओं के लिए एक मुआवजा प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो उनके सामने आने वाली आर्थिक और भावनात्मक कमजोरियों को स्वीकार करती है।

6. दोषी व्यक्तियों के लिए नागरिक अक्षमताएं
कानून के तहत दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति:

      • राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अपात्र हो जाएगा,
      • सरकारी योजनाओं तक पहुंच खो देगा और
      • असम में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

7. ग्रैंडफादर क्लॉज (Grandfather Clause)
इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुए मौजूदा बहुविवाहित विवाह तब तक वैध रहेंगे जब तक वे लागू व्यक्तिगत या प्रथागत कानून के तहत अनुमत थे और उनका प्रमाण है।

Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025

बहुविवाह पर अन्य राज्यों का पक्ष:

    • उत्तराखंड: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के माध्यम से बहुविवाह पर समान रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना, जिसे फरवरी 2024 में पारित किया गया था। संहिता विवाह के लिए पांच आवश्यक शर्तें सूचीबद्ध करती है, जिनमें पहली शर्त यह है कि किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान राज्य के सभी निवासियों पर लागू होता है। हालांकि, असम की तरह, उत्तराखंड ने भी अनुसूचित जनजातियों को छूट दी है, जिससे संविधान के तहत उनके प्रथागत अधिकारों को संरक्षित रखा जा सके।
    • गोवा: गोवा को अक्सर भारत में समान नागरिक कानून प्रणाली के एकमात्र मौजूदा उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। यह पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 के तहत काम करना जारी रखता है, जो विवाह के नागरिक पंजीकरण को अनिवार्य करता है और आम तौर पर एकविवाह को लागू करता है। दिलचस्प बात यह है कि संहिता में एक पुराना प्रावधान है जो एक हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने की अनुमति देता है यदि पहली पत्नी 25 साल की उम्र तक गर्भधारण करने में विफल रहती है या 30 साल की उम्र तक एक नर बच्चे को जन्म नहीं देती है। व्यवहार में, यह नियम एक सदी से अधिक समय से लागू नहीं किया गया है और इसे कानूनी रूप से निरर्थक माना जाता है।

भारत में बहुविवाह:

दशकों से बहुविवाह में तेजी से गिरावट आई है। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार:

      • राष्ट्रीय प्रसार लगभग 1.9–2.4% है, जो मापे गए समुदाय पर निर्भर करता है।
      • मेघालय 6.1% की उच्चतम दर रिपोर्ट करता है।

असम में, बहुविवाह प्रभावित करता है:

      • हिंदू महिलाओं का 1.8%
      • मुस्लिम महिलाओं का 3.6%
      • समग्र प्रसार: 2.4%

समुदायों में, आज बहुविवाह दरें हैं:

      • ईसाई – 2.1%
      • मुसलमान – 1.9%
      • हिंदू/बौद्ध – 1.3%
      • सिख – 0.5%
      • अन्य जातियां/धर्म – 2.5%

संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थ:

    • समानता और व्यक्तिगत कानून: भारत के व्यक्तिगत कानूनों में ऐसे बदलाव हैं जो कभी-कभी अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) से टकराते हैं। एक समूह के लिए बहुविवाह की अनुमति देना और दूसरे के लिए इसे अपराधीकरण करना लंबे समय से समान नागरिकता, समान न्याय और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार पर चर्चा को बढाता रहा है।
    • लैंगिक न्याय और महिलाओं के अधिकार: कई महिला अधिकार संगठन तर्क देते हैं कि बहुविवाह उल्लंघन करता है:
      • अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा
      • स्वायत्तता और भावनात्मक सुरक्षा
      • आर्थिक अधिकार, विशेष रूप से भरण-पोषण और विरासत
      • शायरा बानो (2017) जैसे ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के तर्क ने इस विचार को मजबूत किया है कि व्यक्तिगत कानून, लैंगिक न्याय की अवहेलना नहीं कर सकते।
    • सामाजिक जटिलताएँ: समुदायों में विवाहों के विभेदक उपचार से जटिलताएं पैदा होती हैं:
      • भरण-पोषण विवाद
      • बच्चों की वैधता
      • विरासत अधिकार
      • विवाहों का पंजीकरण
        ये जटिलताएँ अक्सर महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती हैं।
    • बदलते मानदंड: व्यापक सार्वजनिक जागरूकता के साथ, ग्रामीण और शहरी दोनों समाज तेजी से बहुविवाह को अनुचित और पुराना मानते हैं। सभी समुदायों में युवा पीढ़ियां एकविवाहित विवाह प्रणालियों को पसंद करती हैं।

निष्कर्ष:

असम का बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने का निर्णय भारत के विवाह और व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कानूनी परिदृश्य में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित करता है। हालांकि बहुविवाह सांख्यिकीय रूप से घट रहा है, लेकिन इसका कानूनी विनियमन लैंगिक समानता, नागरिक अधिकारों में एकरूपता, और व्यक्तिगत कानूनों तथा संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन के बारे में व्यापक प्रश्न उठाता है। यह कदम बढ़ती आम सहमति को दर्शाता है कि महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर करने वाली प्रथाओं को राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, भले ही वे ऐतिहासिक रूप से कुछ व्यक्तिगत कानून प्रणालियों के भीतर मौजूद हों।

 

UPSC/PCS मुख्य परीक्षा प्रश्न: "व्यक्तिगत कानूनों में राज्य का हस्तक्षेप तब उचित है जब कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा न हो।" असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

 

 

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