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Blog / 18 Oct 2019

(इनफोकस - InFocus) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता (Comprehensive Convention on International Terrorism - CCIT)

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(इनफोकस - InFocus) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता (Comprehensive Convention on International Terrorism - CCIT)



  • सुर्ख़ियों में क्यों?
  • सीसीआईटी क्या है?
  • सीसीआईटी क्यों?
  • सीसीआईटी के तहत आतंकवाद की परिभाषा

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • हाल ही में कोमोरोस की यात्रा पे गए भारत के उपराष्ट्रपति आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया
  • साथ ही वैश्विक समुदाय से यूएन के सीआईटी को लेकर जल्द ही किसी नतीजे पर पहुँचने का अनुरोध भी किया

सीसीआईटी क्या है?

  • सीसीआईटी का full फॉर्म कोम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेरररिज्म (Comprehensive Convention on International Terrorism) है
  • वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए यह एक व्यापक समझौता है जिसकी शुरुआत भारत ने साल 1996 में किया था .
  • इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश आतंकवादी गुटों को संरक्षण या आर्थिक मदद मुहैया नहीं कराने के लिए उत्तरदायी होंगे.
  • इस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के किसी भी रूप को अपराध की श्रेणी में शामिल माना जाएगा.
  • परन्तु यह समझौता यूएनजीए की तदर्थ समिति के सामने विचाराधीन है,अभी तक इस समझौते पर सारे देश एकमत नहीं हुए हैं
  • इस समझौते को लेकर विभिन्न देशों के मध्य 'आतंकवाद' और 'आतंकवादियों' की परिभाषा को लेकर मतभेद हैं. गौरतलब है कि इनमें पश्चिम के भी देश हैं .
  • कोमोरस की संसद में सीसीआईटी को लेकर देशों के मध्य एकजुट होकर एक नतीजे पर पहुँचने का आव्हान उपराष्ट्रपति ने इसी सन्दर्भ किया

सीसीआईटी क्यों?

  • 2008 में मुंबई के बाद भारत इस समझौते को लागू कराने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है.
  • 2012 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने यूएन में इस मसले को उठाते हुए विश्व समुदाय से सीसीआईटी को अपनाने का अनुरोध किया था.
  • 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने यूएनजीए में एक बार फिर से सीसीआईटी का मुद्दा उठाया.
  • बीते जुलाई में ढाका में हुए आतंकी हमले और हाल में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत इस समझौते को लेकर फिर से गंभीर हुआ है

सीसीआईटी के तहत आतंकवाद की परिभाषा

इस समझौते के तहत आतंकवाद के अपराध की परिभाषा इस तरह प्रस्तावित है:

  1. कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से और जानबूझकर कोई ऐसा कृत्य करता है, जिससे किसी शख्स की मौत हो जाती है या गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है, या
  2. सार्वजनिक या निजी संपत्त‍ि को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचता है. इसमें सार्वजनिक इस्तेमाल की जगह, सरकारी जगह, सार्वजनिक परिवहन या पर्यावरण को नुकसान भी शामिल है. या
  3. ऐसे नुकसान से बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति होती है तो ऐसी घटना पर सरकार या अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होगी.

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