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Video Section / 23 Nov 2024

दत्तक ग्रहण: बाल संरक्षण और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक पहल

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सन्दर्भ : हर बच्चे को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और पोषणयुक्त वातावरण में विकसित होने का अधिकार है। भारत में अनेक बच्चे परित्याग, अनाथावस्था और कठिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण घरों और परिवार की सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। दत्तक ग्रहण(Adoption) न केवल इन बच्चों को परिवार का स्नेह और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि दत्तक माता-पिता को भी पालन-पोषण का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। कानूनी दत्तक ग्रहण यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया नैतिक, पारदर्शी और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हो। प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में "दत्तक ग्रहण जागरूकता माह" मनाया जाता है, जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, उसके महत्व और जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है।

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024: उद्देश्य और थीम दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 
यह पहल भारत में कानूनी गोद लेने और पालन
-पोषण देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा संचालित है। 2024 की थीम, "पालक देखभाल और पालक गोद लेने के माध्यम से बड़े बच्चों का पुनर्वास," बड़े बच्चों और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए घर खोजने पर जोर देती है। इन समूहों को अक्सर सामाजिक पूर्वाग्रहों और संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) के बीच सीमित जागरूकता के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इस माह की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

  • इंटरैक्टिव कार्यक्रम: प्रश्नों के उत्तर देने और अनुभव साझा करने के लिए पीएपी, दत्तक ग्रहण एजेंसियों और हितधारकों के साथ सत्र।
  • जन सहभागिता: माईगव इंडिया के साथ साझेदारी में कहानी-कथन, पोस्टर-निर्माण और नारा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
  • सामाजिक मीडिया अभियान: भागीदारी को प्रोत्साहित करने और गोद लेने के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए सफलता की कहानियों, कानूनी दिशानिर्देशों और अद्यतनों का प्रसार।

भारत में दत्तक ग्रहण को समर्थन देने वाला कानूनी ढांचा:

भारत की दत्तक ग्रहण प्रणाली मजबूत कानूनी प्रावधानों द्वारा निर्देशित है, जो बच्चों के कल्याण और दत्तक ग्रहण करने वाले परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:

1.    किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

o    अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने से संबंधित प्राथमिक कानून।

o    पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है और गोद लेने के निर्णयों में बाल कल्याण को प्राथमिकता देता है।

2.    अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन, 1993:

o    वर्ष 2003 में भारत द्वारा अनुमोदित यह विधेयक शोषण को रोकने तथा नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करता है।

3.    संवैधानिक निर्देश:

o    अनुच्छेद 39(एफ) राज्य को बच्चों को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण में विकास के अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है।


केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
की भूमिका:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत में गोद लेने की देखरेख और विनियमन करता है। CARA सभी घरेलू और अंतर-देशीय गोद लेने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों दोनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

कैरिंग्स पोर्टल: दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में परिवर्तन

गोद लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, CARA ने 2011 में बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS) पोर्टल की शुरुआत की। नवीनतम संस्करण, CARINGS 3.2, जो नवंबर 2022 से चालू है, में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई सुविधाएँ शामिल की गई हैं।

प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • स्वचालित मिलान: वरीयता-आधारित मिलान को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों और पीएपी पर डेटा को एकीकृत करता है।
  • विशेष आवश्यकताएं और तत्काल नियुक्ति टैब: यह पीएपी को तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  • दत्तक-ग्रहण के बाद सहायता: दत्तक बच्चों के कल्याण की निगरानी करना और दत्तक लेने वाले परिवारों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
  • कानूनी सरलीकरण: गोद लेने के आदेशों की ऑनलाइन प्रक्रिया को सक्षम बनाता है, जिससे नौकरशाही संबंधी देरी कम होती है।

भारत में गोद लेने की चुनौतियाँ :

1.    बड़े बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले मामलों के प्रति पूर्वाग्रह:

o    बड़े बच्चों और विकलांग बच्चों को अक्सर सामाजिक पूर्वाग्रहों और परिवारों में एकीकरण की उनकी क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।

2.    जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ:

o    गृह अध्ययन, कानूनी मंजूरी और दस्तावेज़ीकरण में विलंब पीएपी के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, जिससे कई लोग प्रक्रिया पूरी करने से हतोत्साहित हो जाते हैं।

3.    सामाजिक कलंक और गलत धारणाएँ:

o    कई भावी माता-पिता सामाजिक वर्जनाओं और विस्तारित परिवारों में स्वीकृति के भय के कारण बच्चे को गोद लेने में झिझकते रहते हैं।

4.    गोद लेने के बाद की चुनौतियाँ:

o    परामर्श और एकीकरण सहायता सहित दत्तक ग्रहण करने वाले परिवारों के लिए सीमित समर्थन तंत्र दत्तक ग्रहण की दीर्घकालिक सफलता को प्रभावित करते हैं।

समाधान और भविष्य की दिशाएँ:

1.    जागरूकता बढ़ाना:

o    गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में परिवारों को शिक्षित करने के लिए व्यापक अभियान की आवश्यकता है, जिसमें विशेष रूप से बड़े बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2.    प्रौद्योगिकी एकीकरण:

CARINGS पोर्टल की क्षमताओं को AI-आधारित बाल-अभिभावक मिलान और तेज़ दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं से विस्तारित करने से देरी को और कम किया जा सकता है।

3.    नीतिगत प्रोत्साहन:

o    दत्तक एवं पालक परिवारों को वित्तीय सहायता, कर लाभ और सामाजिक मान्यता प्रदान करने से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4.    दत्तक-ग्रहण के बाद सहायता को मजबूत करना:

o    मजबूत परामर्श सेवाएं और अनुवर्ती तंत्र स्थापित करने से परिवारों को चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है, तथा यह सुनिश्चित हो सकता है कि गोद लिया गया बच्चा अपने नए घर में विकास कर सके।

वैश्विक अभ्यास और भारत के लिए सबक:

1.    संयुक्त राज्य अमेरिका: वित्तीय प्रोत्साहन और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से पालन-पोषण देखभाल और गोद लेने को बढ़ावा देता है।

2.    यूरोपीय संघ: अस्थायी देखभाल से गोद लेने तक के संक्रमण को सहज बनाने के लिए एक मजबूत प्रणाली पर जोर देता है, जिससे बच्चों को बेहतर अवसर मिल सके।

3.    दक्षिण कोरिया: गोद लेने के बाद बच्चों की निरंतर देखभाल और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रणाली लागू करता है, ताकि बच्चे की आवश्यकताएँ पूरी होती रहें।

सामाजिक विकास के मार्ग के रूप में दत्तक ग्रहण:

गोद लेना केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। यह निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

  • बाल अधिकारों का संरक्षण: यह सुनिश्चित करना कि कमजोर बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के साथ पोषण वाले वातावरण में बड़े हों।
  • परिवारों को सशक्त बनाना: गोद लेने से प्रेम, देखभाल और आपसी सम्मान पर आधारित परिवारों का निर्माण होता है, तथा सामाजिक ताना-बाना समृद्ध होता है।
  • असमानता कम करना: लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने को प्राथमिकता देने से लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

गोद लेने के प्रति जागरूकता माह समझ को बढ़ावा देने, चुनौतियों का समाधान करने और अधिक परिवारों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2024 का थीम, बड़े बच्चों और पालक देखभाल गोद लेने पर केंद्रित है, जो कमजोर बच्चों का समर्थन करने के लिए समावेशी प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रौद्योगिकी, कानूनी ढांचे और सार्वजनिक जागरूकता में निरंतर प्रगति के साथ, भारत एक मजबूत गोद लेने का पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है, जोकि हर बच्चे को एक स्थिर और पोषण वाले वातावरण में बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। गोद लेना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है - यह अगली पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए आशा, करुणा और प्रतिबद्धता का कार्य है।

मुख्य प्रश्न: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की भूमिका की जाँच करें । गोद लेने के पारिस्थितिकी तंत्र में समस्याओं के समाधान में CARINGS पोर्टल ने किस प्रकार योगदान दिया है?