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Blog / 18 Aug 2026

सरोगेट एडवरटाइज़िंग (छद्म विज्ञापन)

संदर्भ:

हाल ही में, महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 'विमल इलायची' के विज्ञापन का प्रचार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेगुलेटर का आरोप है कि यह विज्ञापन 'विमल पान मसाला' की सरोगेट एडवरटाइज़िंग हो सकता है, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित उत्पाद है। अभिनेताओं को अपनी भूमिका स्पष्ट करने और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

सरोगेट एडवरटाइज़िंग क्या है?

      • सरोगेट एडवरटाइज़िंग एक मार्केटिंग रणनीति है जिसका उपयोग उन उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जिनके विज्ञापन पर कानून द्वारा प्रतिबंध या रोक है, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला या शराब।
      • कोई कंपनी उसी ब्रांड नाम, लोगो, पैकेजिंग शैली, मशहूर हस्तियों या विज़ुअल पहचान का उपयोग करके किसी अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य उत्पाद का प्रचार कर सकती है, जिससे प्रतिबंधित उत्पाद के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बनी रहती है।
      • मुख्य चिंता यह है कि क्या कानूनी रूप से स्वीकार्य दिखने वाले उत्पाद का उपयोग वास्तव में प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने के साधन के रूप में किया जा रहा है।

महाराष्ट्र FDA का क्या कहना है?

      • महाराष्ट्र ने 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' की धारा 30(2)(a) के तहत तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान प्रतिबंध 13 जुलाई, 2026 से लागू है।
      • FDA के अनुसार, 'विमल इलायची' विज्ञापन की प्रस्तुति, संवाद, उत्पाद का नाम और बाज़ार में जुड़ाव अप्रत्यक्ष रूप से 'विमल पान मसाला' ब्रांड को बढ़ावा दे सकते हैं।

कानून क्या कहता है?

      • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

        • धारा 2(28) भ्रामक विज्ञापन को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित करती है जो किसी उत्पाद का गलत वर्णन करता है, उपभोक्ताओं को उसकी प्रकृति या गुणवत्ता के बारे में गुमराह करता है, अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा देता है या जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है।
        • धारा 21 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने या उनमें बदलाव करने का आदेश देने और प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देती है।
      • CCPA दिशानिर्देश, 2022

        • 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचार संबंधी दिशानिर्देश, 2022' विशेष रूप से सरोगेट एडवरटाइज़िंग को मान्यता देते हैं।
        • CCPA पहली बार उल्लंघन करने पर ₹10 लाख तक और बाद के उल्लंघनों के लिए ₹50 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रचार करने वाले को एक साल तक और बाद के उल्लंघनों के लिए तीन साल तक प्रचार करने से भी रोका जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम
      • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम:

        • खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ने धारा 24 लागू की है, जो खाने-पीने की चीज़ों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाती है और धारा 53, जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने वालों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह मामला क्यों अहम है?

      • यह मामला एक असली कानूनी उत्पाद और किसी प्रतिबंधित उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करने के लिए बनाई गई 'ब्रांड-एक्सटेंशन' रणनीति के बीच अंतर करने की बढ़ती रेगुलेटरी चुनौती को उजागर करता है।
      • यह मशहूर हस्तियों की ज़िम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। विज्ञापन का समर्थन करने वालों से उम्मीद की जाती है कि वे संभावित रूप से भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।

निष्कर्ष:

विमल इलायची विवाद कमर्शियल आज़ादी और जन-स्वास्थ्य नियमों के बीच के टकराव को उजागर करता है। हालांकि कंपनियां कानूनी रूप से मंज़ूरी प्राप्त उत्पादों का विज्ञापन कर सकती हैं, लेकिन रेगुलेटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विज्ञापन प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा देने का ज़रिया न बनें। यह मामला भारत के उपभोक्ता-संरक्षण ढांचे के तहत विज्ञापनदाताओं, ब्रांडों और विज्ञापन का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों की बढ़ती जवाबदेही को भी मज़बूत करता है।

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