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Blog / 14 Jun 2025

माल्टा की 'गोल्डन पासपोर्ट' योजना रद्द

संदर्भ:

हाल ही में यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice - ECJ) ने माल्टा की विवादास्पद 'गोल्डन पासपोर्ट' योजना को यूरोपीय संघ की संधियों के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर खारिज कर दिया है।

गोल्डन पासपोर्ट योजना के बारे में:

2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत, धनी विदेशी नागरिकों को माल्टा और इसके माध्यम से यूरोपीय संघ (EU) की नागरिकता केवल बड़े पैमाने पर निवेश के बदले प्रदान की जाती थी।

यह योजना निवेश द्वारा नागरिकता (सीबीआई) और निवेश द्वारा निवास (आरबीआई) योजनाओं के रूप में जानी जाती है।

·         आमतौर पर इन्हें 'गोल्डन पासपोर्ट' या 'गोल्डन वीजा' कहा जाता है।

·         इसके अंतर्गत गैर-EU देशों के अमीर निवेशक रियल एस्टेट, सरकारी बॉन्ड या राष्ट्रीय विकास फंड में निवेश कर EU देशों की नागरिकता या दीर्घकालिक निवास अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

·         यूरोपीय संसद अनुसंधान सेवा (European Parliamentary Research Service) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 से 2019 के बीच ऐसी योजनाओं के माध्यम से 1.32 लाख से अधिक विदेशी नागरिक EU में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे €20 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ।

·         प्रमुख लाभार्थियों में चीन, रूस और पश्चिम एशियाई देशों के नागरिक शामिल हैं, जो रणनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।

European Union

EU की आपत्ति:

हालांकि नागरिकता देना प्रत्येक सदस्य देश का विशेषाधिकार है, लेकिन 1992 के मास्ट्रिच संधि (Maastricht Treaty) के बाद EU नागरिकता का भी प्रावधान किया गया, जो राष्ट्रीय नागरिकता के साथ जुड़ी होती है।

  • EU नागरिकता के अंतर्गत यूरोप में मुक्त आवाजाही, निवास, कार्य, मतदान और चुनाव लड़ने जैसे अधिकार मिलते हैं।
  • यूरोपीय आयोग (European Commission) का तर्क था कि माल्टा की योजना का मुख्य आकर्षण वास्तव में माल्टीज़ नागरिकता नहीं, बल्कि उससे जुड़ा EU नागरिकता का विशेषाधिकार था।
  • आयोग ने इसे न्याय, निष्पक्षता और गैर-भेदभाव जैसे सिद्धांतों के विरुद्ध माना, जो मास्ट्रिच संधि के अनुच्छेद 4(3) और यूरोपीय संघ के कामकाज से संबंधित संधि (TFEU) के अनुच्छेद 20 में वर्णित हैं।

यूरोपीय न्यायालय का निर्णय:

यूरोपीय न्यायालय (ECJ) ने यूरोपीय आयोग की आपत्तियों को उचित ठहराते हुए माल्टा की 'गोल्डन पासपोर्ट' योजना को यूरोपीय संघ की संधियों का उल्लंघन माना।

  • न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि EU नागरिकता कोई व्यापारिक वस्तु नहीं, जिसे निवेश के बदले बेचा जा सके। यह नागरिकता व्यक्ति और संबंधित सदस्य देश के बीच एक वास्तविक, प्रामाणिक और स्थायी संबंध पर आधारित होनी चाहिए।

यूरोपीय संघ (EU) क्या है?

यूरोपीय संघ (ईयू) 27 यूरोपीय देशों का एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है, जिसका उद्देश्य सहयोग और एकीकरण के माध्यम से शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

·        1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच, नीदरलैंड में स्थापित , यूरोपीय संघ संधियों की एक जटिल प्रणाली के तहत काम करता है और इसने एक एकल बाजार विकसित किया है, जो इसकी सीमाओं के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। 

निष्कर्ष:

माल्टा की गोल्डन पासपोर्टयोजना अब यूरोप में आर्थिक अवसरवाद और संवैधानिक मूल्यों के बीच जारी तीव्र बहस का प्रतीक बन चुकी है। यूरोपीय न्यायालय (ECJ) का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि “EU नागरिकता को बाज़ार में नहीं बेचा जा सकता, भले ही इसके लिए सदस्य राज्यों की संप्रभुता को चुनौती ही क्यों न दी जाए। यह फैसला न केवल नागरिकता की गरिमा की रक्षा करता है, बल्कि EU की एकता, संवैधानिक सिद्धांतों, और न्यायपूर्ण सहयोग की नींव को भी सुदृढ़ बनाता है।