संदर्भ:
गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में लद्दाख के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) पंजीकरण रद्द कर दिया है। SECMOL जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ा एक एनजीओ है। यह रद्दीकरण एफसीआरए अधिनियम, 2010 की धारा 8(1)(a), 17, 18, 19 और 12(4) के तहत किया गया।
- एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने का अर्थ है कि SECMOL अब विदेशी फंडिंग प्राप्त नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा।
एफसीआरए लाइसेंस के बारे में:
एफसीआरए लाइसेंस (या पंजीकरण) एक वैधानिक अनुमति है जो एफसीआरए अधिनियम, 2010 के तहत भारत सरकार (गृह मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा दी जाती है। इसके अंतर्गत एनजीओ, संस्थाएं, व्यक्ति आदि को विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य को कानूनी रूप से प्राप्त करने और उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
मुख्य विशेषताएँ और आवश्यकताएँ:
1. एफसीआरए लाइसेंस की आवश्यकता
o भारत में कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या एसोसिएशन जो विदेशी फंड प्राप्त करना चाहता है, उसे एफसीआरए पंजीकरण या पूर्व अनुमति लेनी होती है।
o पंजीकरण के बिना विदेशी अंशदान स्वीकार करना अवैध है।
2. अनुमेय उद्देश्य
o विदेशी अंशदान केवल सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक या आर्थिक कार्यक्रमों के लिए दिया जा सकता है।
o फंड्स का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिसके लिए वे दिए गए हैं।
3. पात्रता मानदंड
o एनजीओ का भारतीय कानूनों (सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम, कंपनी अधिनियम की धारा 8 आदि) के तहत विधिवत पंजीकरण होना चाहिए।
o संगठन न्यूनतम अवधि (आमतौर पर 3 वर्ष) से कार्यरत होना चाहिए।
o उसने सार्वजनिक हित में अपने क्षेत्र में वास्तविक कार्य किए हों।
o पदाधिकारियों का आचरण स्वच्छ होना चाहिए (जैसे साम्प्रदायिक तनाव, धर्मांतरण, देशद्रोह आदि में संलिप्त न हों)।
4. वैधता और नवीनीकरण
o पंजीकरण मिलने के बाद यह 5 वर्ष तक मान्य होता है।
o एनजीओ को नवीनीकरण के लिए 6 माह पहले आवेदन करना होता है।
o समय पर नवीनीकरण न होने पर पंजीकरण समाप्त हो सकता है।
5. बैंक खाता
o एनजीओ को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए नामित एफसीआरए बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।
एफसीआरए के तहत सरकार की शक्तियाँ:
- यदि एनजीओ प्रावधानों का उल्लंघन करता है—जैसे फंड का दुरुपयोग, आवेदन में झूठे बयान, फंड का अनुपयोग, या सार्वजनिक हित में—तो सरकार पंजीकरण रद्द कर सकती है।
- एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित भी किया जा सकता है (जांच लंबित होने पर अधिकतम 180 दिन के लिए)। निलंबन के दौरान एनजीओ नए विदेशी फंड नहीं ले सकता।
- उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना, दंड या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।