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Blog / 10 May 2025

शोषणकारी मूल्य निर्धारण से निपटने के लिए नया लागत ढांचा अधिसूचित

संदर्भ: 

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने यह तय करने के लिए एक नया ढांचा पेश किया है कि क्या किसी कंपनी का मूल्य निर्धारण आक्रामक है। यह कदम प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत सीसीआई की भूमिका का अनुसरण करता है, जिसका उद्देश्य अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को रोकना, उपभोक्ताओं की रक्षा करना और व्यवसायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।

शोषणकारी मूल्य निर्धारण के बारे में:

शोषणकारी मूल्य निर्धारण वह स्थिति होती है जब कोई प्रभावशाली कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को बहुत कम कीमत पर बेचती हैइतनी कम कि उत्पादन लागत से भी कमताकि छोटे प्रतिद्वंद्वियों को बाजार से बाहर कर सके। एक बार जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, तो प्रमुख कंपनी बाद में कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमा सकती है।

        ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करने की मुख्य समस्या यह रही है कि लागतका स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं थी।

        प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के तहत, प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से लागत से कम कीमत पर बेचना बाजार शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है। लेकिन लागत को मापने का स्पष्ट तरीका न होने से कड़ी कार्रवाई करना मुश्किल रहा है।

        इस समस्या को हल करने के लिए, CCI ने फरवरी 2025 में लागत की परिभाषा तय करने का काम शुरू किया। आयोग ने एक मसौदा सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया और सुझावों पर विचार करने के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।

नई अधिसूचना के प्रमुख प्रावधान:

        औसत परिवर्ती लागत (AVC) को मापदंड बनाया गया: अब किसी उत्पाद या सेवा की लागत को उसकी औसत परिवर्ती लागत के आधार पर आंका जाएगा। इसे कुल परिवर्ती लागत को एक निर्धारित अवधि के कुल उत्पादन से विभाजित करके निकाला जाता है।

o   कुल परिवर्ती लागत में वे सभी खर्च शामिल होते हैं जो उत्पादन के साथ बदलते हैं, जैसे कच्चा माल और श्रम। इसमें किराया या प्रबंधन खर्च जैसे स्थायी खर्च शामिल नहीं होते।

        प्रत्येक मामले का अलग मूल्यांकन: CCI ने हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग लागत की परिभाषा अपनाने के बजाय, सभी उद्योगों पर लागू होने वाले सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के अनुसार तय करने का निर्णय लिया है।

        डिजिटल बाजारों पर भी लागू: CCI ने माना है कि डिजिटल व्यवसायों की लागत संरचना काफी अलग होती है। यह नया ढांचा इन भिन्नताओं के अनुरूप खुद को ढाल सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल क्षेत्र में भी कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति की निष्पक्षता से जांच हो सके।

भारतीय व्यवसायों के लिए प्रभाव:

        कानूनी स्पष्टता: कंपनियों को अब इस बात की बेहतर समझ है कि नियामक उनके मूल्य निर्धारण का मूल्यांकन कैसे करेंगे।

        नियामकीय पूर्वानुमान: AVC को मानक के रूप में अपनाने से कानून को निष्पक्ष और सुसंगत तरीके से लागू करना आसान होता है।

        डिजिटल क्षेत्र की जवाबदेही: टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स की अनूठी लागत संरचनाओं को अब अधिक पारदर्शिता से आंका जाएगा।

        दुरुपयोग की रोकथाम: यह नियम CCI को बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करता है जो छोटे प्रतिद्वंद्वियों को अनुचित मूल्य निर्धारण से बाहर करने की कोशिश करती हैं।

निष्कर्ष:

लागत की गणना के लिए CCI के नए नियम निष्पक्ष और पारदर्शी बाजारों की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। लागत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके और लचीलापन देकर, लागत विनियमन 2025 आयोग को शोषणकारी मूल्य निर्धारण को रोकने की अधिक शक्ति देता है। एक तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में, यह ढांचा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि नियम समय के अनुसार बदलते रहें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए बाजार के दुरुपयोग को रोकें।

 

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