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Daily-current-affairs / 02 Aug 2023

भारत में आरक्षण और उसका उप- वर्गीकरण - डेली न्यूज़ एनालिसिस

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तारीख (Date): 03-08-2023

प्रासंगिकता : जीएस पेपर 2 : सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप – आरक्षण ।

कीवर्ड : रोहिणी आयोग, 'सांप्रदायिक पुरस्कार', मंडल आयोग, 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' (1992) मामला, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 ।

प्रसंग-

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य आरक्षण व्यवस्था में विकृतियों को दूर करना, विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह विश्लेषण आरक्षण के वर्गीकरण के प्रमुख पहलुओं, रोहिणी आयोग के संदर्भ की शर्तों और उसके कार्यकाल के दौरान किए गए अध्ययनों पर प्रकाश डालता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का 'उप-वर्गीकरण' क्या है?

  • ओबीसी केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण के हकदार हैं।
  • ओबीसी की केंद्रीय सूची में 2,600 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं, लेकिन माना जाता है कि आरक्षण व्यवस्था से केवल कुछ समृद्ध समुदायों को ही लाभ होगा।
  • उप-वर्गीकरण का उद्देश्य लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 27% आरक्षण के भीतर आरक्षण की पहचान करना है।

रोहिणी आयोग के संदर्भ की शर्तें:

  • प्रारंभ में, आयोग को केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध ओबीसी जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण लाभ के असमान वितरण की जांच करने का कार्य सौंपा गया था।
  • ओबीसी को उप-वर्गीकृत करने और उन्हें संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की भी आवश्यकता थी।
  • बाद में, ओबीसी की केंद्रीय सूची में किसी भी त्रुटि के अध्ययन और सुधार की सिफारिश करने के लिए एक अतिरिक्त शब्द जोड़ा गया।

आयोग द्वारा किया गया विश्लेषण:

  • 2018 में, आयोग ने विशिष्ट अवधि में 1.3 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश पर डेटा का विश्लेषण किया।
  • विश्लेषण से पता चला कि 97% नौकरियाँ और 25% सीटें ओबीसी जातियों को मिलीं और केवल 10 ओबीसी समुदायों को इन लाभों का 24.95% प्राप्त हुआ।
  • ध्यान देने वाली बात यह है कि 983 ओबीसी समुदायों (कुल का 37%) का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व था और 994 ओबीसी उप-जातियों का भर्ती और प्रवेश में केवल 2.68% प्रतिनिधित्व था।

भारत में आरक्षण

  • भारत की आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य आबादी के कुछ वर्गों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना है। सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से, आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है।
  • यह प्रणाली विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित है और इसका कार्यान्वयन न्यायिक जांच के अधीन है। आरक्षण ने हाशिये पर पड़े समूहों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसने बहस और सुधारों की माँगों को भी जन्म दिया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

  • जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली का विचार मूल रूप से 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले द्वारा किया गया था।
  • हालाँकि वर्तमान आरक्षण प्रणाली ने 1933 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 'सांप्रदायिक पुरस्कार' की शुरुआत के साथ आकार लिया। इस घोषणा ने दलित, सिख, मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय सहित विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए। इस मुद्दे पर गाँधी जी द्वारा किये गए आमरण अनशन के बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण संयुक्त मतदाता क्षेत्र के तहत प्रदान किया गया ।

आरक्षण का विस्तार:

  • प्रारंभ में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, आरक्षण केवल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए प्रदान किया गया था।
  • 1991 में मंडल आयोग की सिफ़ारिशों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत नियुक्त मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के ग्यारह संकेतकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान की। इससे 3,743 जातियों के साथ एक अखिल भारतीय ओबीसी सूची और 2,108 जातियों के साथ एक अधिक वंचित "दलित पिछड़े वर्ग" की सूची का निर्माण हुआ।

आरक्षण की न्यायिक जाँच:

  • सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आरक्षण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 'मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराईराजन (1951) ' मामले में फैसले के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ जिसके तहत शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 15 (4) पेश किया गया।
  • 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' (1992) मामले सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा को बरकरार रखा लेकिन उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसने यह सिद्धांत भी स्थापित किया कि कुल आरक्षण लाभार्थी भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए।

हालिया विकास :

  • '103वां संशोधन अधिनियम 2019' ने अनारक्षित श्रेणी में "आर्थिक रूप से पिछड़े" लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान किया। इस प्रावधान ने आरक्षण सीमा को 50% से अधिक बढ़ा दिया।

आरक्षण की बढ़ती माँगों के पीछे कारण:

  • आरक्षण को अतार्किक विकास नीतियों, कृषि संकट और रोजगार वृद्धि में ठहराव के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के रूप में देखा जाता है।
  • समाज के कुछ वर्ग विशेषाधिकार खोने से डरते हैं और समान लाभों की कमी के कारण सरकारी नौकरियों के संदर्भ में वंचित महसूस कर रहे हैं।

आरक्षण के विरुद्ध तर्क :

  • सरकारी सेवाओं में आरक्षण के कारण कर्मचारियों के बीच विभाजन और शत्रुता बढ़ी है, जिससे कार्यस्थल के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  • जाति-आधारित भेदभाव को मिटाने के बजाय, आरक्षण समाज में जाति की धारणा को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समानता में बाधा पैदा हो रही है।
  • आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए पेश किया गया था, लेकिन कई लोगों को आर्थिक प्रगति के बावजूद सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
  • आरक्षण प्रणाली का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण रहा है, जिसका लाभ अक्सर पिछड़ी जातियों के भीतर प्रभुत्वशाली और कुलीन वर्ग द्वारा हड़प लिया जाता है, जिस कारण सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोग अभी भी वंचित हैं।

समसामयिक मुद्दे और सुझाए गए सुधार:

  • आरक्षण प्रत्येक जाति के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के बजाय सबसे वंचित व्यक्तियों पर लक्षित होना चाहिए।
  • आरक्षित श्रेणियों के भीतर संपन्न व्यक्तियों को बाहर करने के लिए "क्रीमी लेयर" की अवधारणा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
  • हाशिये पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  • जागरूकता सृजन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आरक्षित वर्गों के जरूरतमंद व्यक्ति आरक्षण प्रावधानों से लाभान्वित हो सकें।
  • आरक्षण नीतियों को सामाजिक एकजुटता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए एक उपकरण नहीं बनना चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत में आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और हाशिये पर पड़े लोगों को अवसर प्रदान करने में सहायक रही है। हालाँकि, इसकी प्रभावशीलता और निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसे आलोचना और सुधार की माँग का भी सामना करना पड़ता है। अधिक समावेशी और समृद्ध समाज बनाने के लिए सामाजिक न्याय, समानता और योग्यतातंत्र के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। भारत की आरक्षण नीतियों के निरंतर विकास के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

  • प्रश्न 1.  भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रणाली में उप-वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है और यह लाभों के समान वितरण को कैसे सुनिश्चित करता है? (10 अंक, 150 शब्द)
  • प्रश्न 2. भारत में आरक्षण प्रणाली के ख़िलाफ़ क्या तर्क दिए जाते हैं और ये आलोचनाएँ नीति की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन को कैसे प्रभावित करती हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

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