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Daily-current-affairs / 09 Feb 2024

जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध: इक्विटी संबंधी चुनौतियों का समाधान

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संदर्भ :

पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और खपत के प्रतिकूल प्रभावों को संबोधित करने की तात्कालिकता से प्रेरित होकर हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन शमन पर वैश्विक चर्चा तेज हो गई है। जैसे-जैसे राष्ट्र जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की जटिलताओं से जूझ रहे हैं वैसे-वैसे समानता संबंधी चिंताएँ एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में उभर रही हैं।

जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने के निहितार्थ

  • जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरणीय स्थायित्व और सामाजिक कल्याण पर व्यापक और गहन प्रभाव डाल रहा है। जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि का समर्थन करने के लिए बढ़ती हुई गतिवधियाँ जलवायु परिवर्तन की गंभीरता और उससे निपटने की तत्कालिकता को रेखांकित करती हैं। उत्पादन अंतर रिपोर्ट (पीजीआर) 2023 जीवाश्म ईंधन उत्पादन योजनाओं और पेरिस समझौते के लक्ष्यों के बीच स्पष्ट विसंगति को उजागर करती है, जिससे निष्कर्षण को कम करने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।
  • संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) ने जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसा कि सीओपी26 और सीओपी28 विचार-विमर्श में कोयला बिजली और सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के संदर्भों से स्पष्ट है। हालांकि, मुख्य चुनौती इन प्रस्तावों को समन्वित रूप से लागू करना है, जो "समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं" (सीबीडीआर-आरसी) और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के सिद्धांतों के अनुरूप हो।
  • पर्यावरणीय दायित्व जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके जलवायु परिवर्तन को कम करने की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं। पेरिस समझौते के दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जीवाश्म ईंधन उत्पादन से दूर एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि, बोझ और लाभों का न्यायसंगत वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, विशेष रूप से उन देशों के संबंध में जो जीवाश्म ईंधन राजस्व पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  • जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हैं, विशेषकर विकासशील देशों के लिए जो जीवाश्म ईंधन राजस्व धाराओं पर निर्भर हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अधिक आर्थिक विविधीकरण और उच्च प्रति व्यक्ति आय प्रदर्शित करते हैं, जिससे इनके पास जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की अधिक क्षमता है। इसके विपरीत, अज़रबैजान, कांगो और नाइजीरिया जैसे देशों को सीमित आर्थिक विविधीकरण और जीवाश्म ईंधन राजस्व पर निर्भरता के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण

जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के लिए गहन प्रभावों वाला एक जटिल मुद्दा है। इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा संप्रभुता, न्यायसंगत संसाधन उपयोग और सीमा पार नुकसान की रोकथाम के सिद्धांतों पर आधारित है।

संप्रभुता और सीमा पार दायित्व:

     संप्रभुता: यह सिद्धांत आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के राज्य के अधिकार को स्वीकार करता है।

     सीमा पार दायित्व: यह दायित्व राज्यों को खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए उचित सावधानी बरतने और पड़ोसी राज्यों और वैश्विक पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने के लिए बाध्य करता है।

     पर्यावरणीय प्रभाव आकलन: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पल्प मिल्स केस ने सीमा पार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) आयोजित करने की मिसाल कायम की, हालांकि वैश्विक कॉमन्स पर इसकी प्रयोज्यता अनिश्चित बनी हुई है।

न्यायसंगत संसाधन उपयोग:

     न्यायसंगत लाभ वितरण: जीवाश्म ईंधन संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण, विशेष रूप से विकासशील देशों और संसाधन-समृद्ध समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है।

     पारदर्शिता और जवाबदेही: राज्यों को खनन गतिविधियों से जुड़े राजस्व और लाभों का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से प्रबंधन करना चाहिए।

मानवाधिकारों पर विचार:

     स्वदेशी लोगों के अधिकार: स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, निष्कर्षण गतिविधियों में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के महत्व को रेखांकित करती है।

     सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय: खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों को सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह अभी भी विकसित हो रहा है। राज्यों को इस ढांचे को मजबूत करने और खनन गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

भारत की दुविधा: विकास और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं में संतुलन

भारत का ऊर्जा परिदृश्य विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक-आर्थिक समानता के बीच जटिल संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में प्रगति की है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा मिश्रण में सर्वाधिक है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

आर्थिक वास्तविकताएं और संक्रमण चुनौतियां:

     जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयले पर भारत की भारी निर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने की अनिवार्यता से प्रेरित है।

     संक्रमण चुनौतियां: जीवाश्म ईंधन से दूर जाना महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, विशेष रूप से कोयला-निर्भर क्षेत्रों में जहाँ आजीविका खनन और बिजली क्षेत्रों से जटिल रूप से जुड़ी हुई है।

समानता संबंधी विचार और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:

     विकासशील देशों की चुनौतियां: जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भारत का रुख समानता संबंधी विचारों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की सूक्ष्म समझ को दर्शाता है। COP 26  में देश के हस्तक्षेप ने जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन निर्भरता के प्रभावों से जूझ रहे विकासशील देशों के लिए विभेदक उपचार और संक्रमण समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित किया।

     सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताएं: केरोसिन तेल पर भारत की सब्सिडी, जबकि पेरिस समझौते के साथ असंगतता के लिए आलोचना की गई, घरेलू सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है।

संतुलन बनाना:

     नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश: भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है जो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

     आर्थिक और सामाजिक न्याय: जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए एक न्यायसंगत और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो आर्थिक और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखता है।

     अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: विकसित देशों को विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने की आवश्यकता है।

भारत ऊर्जा संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, भारत को विकास और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

  • जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी इक्विटी चिंताओं को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे, आर्थिक वास्तविकताओं और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। पेरिस समझौते के मद्देनजर, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में गति बढ़ रही है।
  • यह महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म ईंधन राजस्व और रोजगार पर अत्यधिक निर्भर देशों का समर्थन करने के लिए न्यायसंगत संक्रमण तंत्र स्थापित किए जाएं। विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को पहचानना चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस सहायता में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पहल शामिल होनी चाहिए।
  • इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परस्पर विरोधी हितों को सुलझाने और जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और जलवायु परिवर्तन शमन से संबंधित मुद्दों पर आम जमीन खोजने के लिए सार्थक बातचीत में संलग्न होना चाहिए। केवल सहयोगात्मक प्रयासों और समानता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे को संबोधित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

 

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

1.       इक्विटी संबंधी चिंताएँ जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाने पर वैश्विक चर्चा को कैसे प्रभावित करती हैं? आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों पर विचार करते हुए, विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रभावों पर चर्चा करें। (10 अंकक, 150 शब्द)

2.       अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और इक्विटी विचारों के संदर्भ में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। विशेषकर कोयले पर निर्भर क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करें। (15 अंक, 250 शब्द)

 

Source- The Hindu

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