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Daily-current-affairs / 03 Jul 2023

ट्विटर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ - डेली न्यूज़ एनालिसिस


ट्विटर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ - डेली न्यूज़ एनालिसिस

तारीख (Date): 04-07-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2: राजव्यवस्था- मौलिक अधिकार

की-वर्ड: आईटीएक्ट 2000, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद ,फेक न्यूज

सन्दर्भ :

  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर (Twitter) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने सोशल मीडिया कंपनी से कहा है कि सरकार के पास विनियमन आदेशों (ब्लॉकिंग ऑर्डर) जारी करने की शक्ति है।
  • ट्विटर के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय अनियंत्रित शक्ति के प्रभाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके संभावित नियंत्रण के बारे में चिंताएं बढ़ाता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी किए गए विनियमन आदेशों के खिलाफ ट्विटर द्वारा लाए गए एक वाद में, न्ययालय ने सोशल मीडिया दिग्गज पर भारी अर्थदंड लगाते हुए ट्विटर की याचिका खारिज कर दी।

भारत के डिजिटल भाषण विनियमों का परीक्षण

भारत, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आठ वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है,इसलिए यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि क्या संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक वादों को पूरा करने के लिए केवल तकनीकि कनेक्टिविटी पर्याप्त है। आइए ट्विटर के मामले, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों और संबंधित पहलुओं का परीक्षण करें।

विनियमन आदेशों की बढ़ती संख्या:

संसदीय आंकड़ों से पता चलता है कि विनियमन आदेशों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014 में 471 से बढ़कर 2020 में 9,849 हो गई, यह 1991% की वृद्धि का को संदर्भित करता है। हालाँकि, आधिकारिक पारदर्शिता की कमी इन आदेशों के व्यापक गुणात्मक मूल्यांकन को बाधित करती है।

सरकार और लेखा निष्कासन:

ट्विटर ने हाल ही में सरकारी निर्देशों के जवाब में खातों और ट्वीट्स को रोक ( ब्लॉक) दिया है। इन निष्कासन आदेशों ने राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि फ्रीडम हाउस जैसे वैश्विक थिंक टैंक को भी प्रभावित किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन और कोविड-19 महामारी पर सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना से संबंधित सामग्री के संबंध में भी ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हुईं थी।

डिजिटल भाषण पर सरकार का विनियमन:

2021 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को प्लेटफार्मों के कंटेंट (सामग्री) के स्वविनियमन काआदेश देता है। जिसके अंतर्गत प्लेटफार्मों को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा और विशिष्ट समय सीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाना होगा। मसौदा संशोधन अतिरिक्त स्तर की निगरानी प्रदान करने के लिए एक शिकायत अपीलीय समिति के गठन का प्रस्ताव करता है।

सरकार के नियमों में चुनौतियाँ:

आईटी अधिनियम की धारा 66ए, जिसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था,को अभी भी कई मामलों में उपयोग किया जा रहा है। इसने पुलिस को व्यक्तिपरक विवेक के आधार पर गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया है , जिससे स्वतंत्र भाषण को दबाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में सरकार की भूमिका और शिकायतों के समाधान के लिए सीमित समयसीमा के बारे में चिंताएं प्रकट की गई हैं।

भावी रणनीति :

उपर्युक्त आलोचना और चिंताओं को दूर करने के लिए, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को पारित करना महत्वपूर्ण है। यदि विनियमन आवश्यक समझा जाता है, तो इसे केवल कार्यकारी नियम-निर्माण शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय, संसद में बहस के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। आईटी एक्ट की धारा 69ए. हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और सार्वजनिक परामर्श से प्रभावी और पारदर्शी नियमों को आकार देने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि ट्विटर ने सामग्री को ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेश को चुनौती दी है, यह डिजिटल भाषण नियमों की पारदर्शिता और अखंडता पर ध्यान आकर्षित करता है। डिजिटल युग में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भाषण, पारदर्शिता और जवाबदेही को संतुलित करना आवश्यक है। पर्याप्त कानून, सार्वजनिक परामर्श और डेटा सुरक्षा उपाय भारत में डिजिटल भाषण को विनियमित करने के लिए अधिक समावेशी और जिम्मेदार दृष्टिकोण में योगदान दे सकते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अशक्त करता है :

  • न्यायलय का निर्णय स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति केअधिकार को कमजोर करता है, स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सामग्री को हटाने की राज्य की क्षमता के लिए एक आशंकाप्रद मानदंड स्थापित करता है।
  • यह निर्णय झूठी सूचना से निपटने के बहाने डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करता है।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा:

  • यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए में उल्लिखित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व की उपेक्षा करता है।
  • श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रावधान की संवैधानिकता की पिछली पुष्टि के बावजूद, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय पूर्व निर्णय से विसंगति प्रकट करता है।
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं को नोटिस प्रदान करना और सामग्री को अवरुद्ध करने के कारणों को बताना आवश्यक नहीं है, जिससे प्रभावित पक्षों की निगरानी और मुक्त भाषण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

उपयोगकर्ताओं के दावों को ख़ारिज करना:

  • द्रुतशीतन प्रभाव सरकारी कानूनों या कार्यों के परिणामस्वरूप मुक्त भाषण और एसोसिएशन अधिकारों को रोकने की अवधारणा है जो अभिव्यक्ति को लक्षित करता है।
  • न्यायालय द्वारा उपयोगकर्ताओं के दावों को खारिज करना और उनकी सुनवाई के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार करना स्थिति की वास्तविकता का खंडन करता है।
  • अदालत की यह अपेक्षा कि ट्विटर को नोटिस के लिए उपयोगकर्ताओं की पहचान करनी चाहिए, ब्लॉकिंग नियमों के आवेदन से उत्पन्न चुनौतियों की उपेक्षा करती है, अक्सर सामग्री प्रवर्तकों तक पहुंच से इनकार करने के लिए गोपनीयता आवश्यकताओं का हवाला दिया जाता है।

मुक्त भाषण पर द्रुतशीतन प्रभाव (Chilling effect):

  • यह निर्णय "फर्जी समाचार" और "गलत सूचना" के दमन के कारण मुक्त भाषण पर पड़ने वाले भयावह प्रभाव को प्रकट करता है।
  • इन आधारों पर न्यायालय की निर्भरता, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत वैध प्रतिबंध नहीं हैं, एक चिंताजनक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है।
  • असंगत इंटरनेट शटडाउन आदेश और मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए "फर्जी समाचार" बयानबाजी का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मनमाने आह्वान के समान है।

संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन:

  • इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा ट्विटर की इस दलील को खारिज करना कि धारा 69ए केवल विशिष्ट ट्वीट्स को ब्लॉक करने की अनुमति देती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्व-सेंसरशिप के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है।
  • ट्विटर खातों कोबड़ी संख्या में ब्लॉक करना पूर्व संयम, भविष्य के भाषण और अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने के समरूप है।
  • इसमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निहितार्थ:

  • कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नष्ट करता है, और प्रतिकूल सामग्री को हटाने के लिए राज्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।
  • तथ्य-जांच पर हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के संयोजन में, यह फैसला बोलने की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण खतराउत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

ट्विटर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनियंत्रित करने की शक्ति से उत्पन्न प्रभावों पर प्रकाश डालता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अवहेलना, उपयोगकर्ताओं के दावों को खारिज करना, प्रतिबंधों के लिए अमान्य आधारों पर विश्वास करना और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करके, यह निर्णय एक गंभीर दृष्टांत स्थापित करता है जो स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को कमजोर करता है।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न -

  • प्रश्न 1. भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ट्विटर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ पर चर्चा कीजिये । उठाए गए प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करें, जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की उपेक्षा, उपयोगकर्ताओं के दावों को निरस्त करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव। डिजिटल अधिकारों और राज्य शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर इस फैसले के संभावित प्रभाव का आकलन करें। (10 अंक, 150 शब्द)
  • प्रश्न 2. झूठी सूचनाओं से निपटने के बहाने भारत में डिजिटल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने की हालिया प्रवृत्ति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ट्विटर पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय की जांच करें, जिसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के क्षरण, संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित गंभीर प्रभाव के बारे में आशंकाओं को प्रकट किया गया है। डिजिटल युग में फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के उपाय सुझाएं। (15 अंक, 250 शब्द)

Source : The Hindu

Aliganj Gomti Nagar Prayagraj