होम > Daily-current-affairs

Daily-current-affairs / 11 Jan 2024

प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष

image

संदर्भ:

1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लुप्तप्राय: बाघ आबादी के संरक्षण के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुआ है पिछले पांच दशकों में बाघ अभयारण्य प्रशासनिक संस्थाओं से एक वैधानिक श्रेणी में विकसित हुए हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर संरक्षण के सफलतम प्रयासों के रूप में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि वन नौकरशाही और वनवासियों के बीच संघर्ष बाघों और उनके साथ रहने वाले स्वदेशी समुदायों दोनों के लिए संकटपूर्ण है|

भारत के बाघों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

भारत में बाघों की स्थिति

विशेषता

विवरण

बाघों की आबादी

3,682 (2022)

वार्षिक वृद्धि दर

6%

वैश्विक बाघ आबादी में हिस्सा

75%

शीर्ष 4 राज्य बाघों की संख्या के अनुसार

मध्य प्रदेश (785), कर्नाटक (563), उत्तराखंड (560), महाराष्ट्र (444)

बाघों की आबादी में कमी वाले राज्य

अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड

संरक्षण चुनौतियां

बेहतर सुरक्षा, आवास बहाली, खुरदार वृद्धि और बाघ पुनर्प्रवर्तन की आवश्यकता

शीर्ष 3 बाघ अभ्यारण्य बाघों की संख्या के अनुसार

कॉर्बेट (260), बांदीपुर (150), नागरहोल (141)

पुरस्कार और मान्यताएं

6 बाघ अभ्यारण्यों को CAT पुरस्कार से सम्मानित किया गया

बाघों की आबादी में वृद्धि:

     भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है।

     यह बाघ आबादी में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

भारत का वैश्विक बाघ आबादी का हिस्सा:

     भारत में  दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत बाघों पाए जाते हैं

क्षेत्रीय वितरण:

     मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक 785 है, इसके बाद कर्नाटक (563), उत्तराखंड (560) और महाराष्ट्र (444) का स्थान है।

बाघ आबादी में कमी वाले राज्य:

     अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

     अरुणाचल प्रदेश में 2018 में 29 से 2022 में 9 तक, लगभग 70 प्रतिशत बाघों की संख्या में बड़ी कमी देखी गई।

संरक्षण की चुनौतियां:

     भारत के 54 बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से लगभग 35% को बेहतर सुरक्षा उपायों और आवास बहाली की आवश्यकता है।

बाघ रिजर्व आंकड़े:

     कॉर्बेट में बाघ रिजर्व के भीतर बाघों की संख्या सबसे अधिक (260) है, इसके बाद बंदीपुर (150) और नागरहोल (141) आदि आते हैं।

विशिष्ट परिदृश्यों में बाघ आबादी:

     शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जिसमें 804 अद्वितीय बाघों की तस्वीरें खींची गई है

     बढ़ते मानव हस्तक्षेप और विकास के कारण पश्चिमी घाटों में बाघों के अधिवास  में कमी देखी गई है

     पूर्वोत्तर पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में कैमरे में कैद किए गए विशिष्ट बाघों में कमी दर्ज की गई जो इनके गहन संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता को संदर्भित करता है।

     मध्य भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई परंतु  विलुप्त स्थानीय बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

पुरस्कार और मान्यता:

     काली, मेलघाट, पीलीभीत, तडोबा अंधारी, नवगढ़ और पेरियार नामक छह बाघ रिजर्व को कैट पुरस्कार प्रदान किए गए।

भारत में बाघों की स्थिति: क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण

क्षेत्र

बाघों की आबादी

प्रमुख कारक

चुनौतियां

शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाके

वृद्धि (804 अद्वितीय बाघों की तस्वीरें)

संरक्षण प्रयासों में सफलता, शिकार पर रोक, आवास बहाली, शिकार की बढ़ती संख्या

संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना

पश्चिमी घाट

कमी

वनों की कटाई, मानव-बाघ संघर्ष, शिकार

संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना, मानव-बाघ संघर्ष को कम करना

पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके

कमी

अवैध शिकार, आवास विखंडन, शिकार की कमी

गहन संरक्षण प्रयास, अवैध शिकार पर रोक, शिकार की संख्या में वृद्धि

मध्य भारत

वृद्धि

संरक्षण प्रयासों का विस्तार, पुनर्स्थापना कार्यक्रम, शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

विलुप्त स्थानीय बाघ आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना

 

प्रोजेक्ट टाइगर की उत्पत्ति:

     प्रोजेक्ट टाइगर की नींव 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) के लागू होने के साथ ही रखी गई थी। इस कानून ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की शुरुआत की जो जंगलों के भीतर विशिष्ट स्थानों को चिह्नित करते थे जहाँ वन-निवासियों के अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किए गए थे।

     प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा जिसका उद्देश्य घटती बाघ आबादी को संरक्षित करना था। 1973 में, नौ बाघ अभयारण्य थे जो 9,115 वर्ग किमी में फैले हुए थे, और आज 18 राज्यों में 54 अभयारण्य हैं, जो 78,135.956 वर्ग किमी में फैले हुए हैं।

बाघ अभयारण्यों का विकास:

     बाघ अभयारण्यों के विस्तार के साथ ही महत्वपूर्ण बाघ आवास (CTH) की स्थापना की गई जो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंतर्गत 26% क्षेत्र को कवर करता है। 2022 तक, कैमरा ट्रैपिंग पद्धति के अनुसार बाघों की आबादी 3,167 से 3,925 तक हो सकती है इसलिए औसत संख्या 3,682 मानी गई है

     यद्यपि सफलता की यह कहानी उन लोगों के विस्थापन से भी सम्बद्ध है जो ऐतिहासिक रूप से बाघों के साथ सह-अस्तित्व में रहे हैं। 'किले-बंदी संरक्षण' के दृष्टिकोण ने वन नौकरशाही और वनवासियों के बीच संघर्षों को जन्म दिया है।

कार्यप्रणाली में बदलाव:

     2005 में पारंपरिक संरक्षण विधियों की अपर्याप्तता को स्वीकार करते हुए, तात्कालिक प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने बाघ कार्य बल का गठन किया। कार्यबल ने बाघों के संरक्षण को वन-निवासी समुदायों के कल्याण के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता को पहचाना।

     इसके परिणामस्वरूप, 2006 में संसद ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) में संशोधन किया और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना का निर्माण किया।

     साथ ही, 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम (FRA) को बाघ अभयारण्यों के भीतर प्रथागत वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया।

चुनौतियाँ और उल्लंघन:

इन प्रगतिशील कदमों के बावजूद कई चुनौतियाँ सामने आईं जैसे  2007 में सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) के प्रावधानों का पालन किए बिना जल्दबाजी में 26 बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित कर दिया। इसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को चित्रित करने के एनटीसीए के निर्देश में वन-निवास समुदायों से सूचित सहमति का अभाव था जिसके कारण अधिकांश रिजर्व में बफर क्षेत्रों का बहिष्कार हुआ। इस त्रुटि के परिणाम आज स्पष्ट हैं जिससे बाघ और वनवासियों के अधिकार दोनों खतरे में पड़ गए हैं।

 

महत्वपूर्ण बाघ आवासों का आधार:

मूल रूप से, बाघ अभयारण्यों के निर्माण का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करना था जिससे बाघ आवास वाले जंगलों में लोगों की कृषि, आजीविका और विकास संबंधी हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीटीएच की स्थापना मानवीय गतिविधियों के कारण वन्यजीवों को होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति के साक्ष्य पर आधारित थी। हालाँकि, सह-अस्तित्व की व्यवहार्यता का पता लगाने और उसके अनुसार वनवासियों के अधिकारों को संशोधित करने की सरकार की जिम्मेदारी को बाघ अभयारण्य घोषित करने की जल्दबाजी में नजरअंदाज कर दिया गया है।

स्थानांतरण और पुनर्वास:

     वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA) के लिए निर्दिष्ट कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए "पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर स्वैच्छिक स्थानांतरण" की आवश्यकता होती है। एक बार जब वन अधिकार अधिनियम (FRA) व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देता है, तो राज्य इन अधिकारों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास (LARR) अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार में उल्लिखित मानता है।

     पुनर्वास के लिए प्रभावित समुदायों की सहमति महत्वपूर्ण है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास (LARR) अधिनियम 2013  के तहत व्यापक पुनर्वास पैकेज अनिवार्य है। LARR के तहत, सरकार स्थानांतरित व्यक्तियों को भूमि के बाजार मूल्य से दोगुना मुआवजा, निर्वाह भत्ता और एकमुश्त वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य है।

     कानूनी प्रावधानों के बावजूद, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रोजेक्ट टाइगर के लिए 2008 के संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करती हैं, जो कानूनी रूप से अनिवार्य से कम मुआवजे पर आधारित है 12 जुलाई, 2019 तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, 2018 तक, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स (सीटीएच) में 2,808 गांव थे, जिनमें से 42,398 परिवार अभी भी 50 बाघ अभयारण्यों के भीतर रहते हैं।

 

बाघ बनाम मानव हित

 

टाइगर रिज़र्व में वन अधिकारों की मान्यता के लिए प्रतिरोध देखा गया है  एनटीसीए ने शुरू में सीटीएच में एफआरए अधिकारों को स्वीकार करने से मना  कर दिया था। 2018 में, पर्यावरण मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए, जिससे प्रतिबंध आदेश वापस ले लिया गया। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी  बनी हुई हैं क्योंकि मंत्रालय ने 2020 में, एफआरए अनिवार्यताओं  से हटकर, सीटीएच के भीतर सरकारी सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए वन्यजीव मंजूरी पर बल दिया है संरक्षण लक्ष्यों और वन-निवास समुदायों के अधिकारों के बीच संघर्ष अनसुलझा है, जो बाघों और स्वदेशी लोगों दोनों के लिए संकट उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष:

प्रोजेक्ट टाइगर, जिसने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, बाघ संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रशासनिक उपायों से वैधानिक मान्यता तक का सफर सराहनीय रहा है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। वन्यजीव और वन अधिकार अधिनियमों का उल्लंघन, जल्दबाजी में अधिसूचनाएं, और पुनर्वास के लिए अपर्याप्त मुआवजा एक समग्र दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को प्रकट करता है। बाघों के संरक्षण को जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों के साथ संतुलित करना दोनों के स्थायी सह-अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि भारत का बाघ क्षेत्र मानव बाघ संघर्षों के लिए संभावित हॉटस्पॉट बन गया है इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक और समावेशी रणनीति अवश्यक  है।

 

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न

1. वन नौकरशाही और वनवासी समुदायों के बीच परियोजना टाइगर के संदर्भ में प्राथमिक चुनौतियां और संघर्ष क्या हैं, और ये मुद्दे बाघ संरक्षण और वनवासियों के कल्याण को कैसे प्रभावित करते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्माण और विधायी संशोधनों सहित प्रोजेक्ट टाइगर के विकास ने संरक्षण लक्ष्यों और वनवासी समुदायों के अधिकारों के बीच संघर्ष को कैसे संबोधित किया है? (15 अंक, 250 शब्द)

 

 

किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें