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Blog / 17 Nov 2019

(इनफोकस - InFocus) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय - आईसीसी (International Criminal Court - ICC)

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(इनफोकस - InFocus) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय - आईसीसी (International Criminal Court - ICC)



हाल ही मे International Criminal Court ने अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर हुए हमलों व अपराधों की जाँच को मंजूरी दे दी है तब से यह विषय चर्चा में है।

क्या है ICC?

  • ICC एक अर्न्तसरकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है यानि Intergovernmental- International Tribunal है जो कि दुनिया भर में हुई आपराधिक घटनाओं की सुनवाई करता है
  • ICC मुख्यतः 4 मुद्दो से सम्बन्धित सुनवाई ही करता है जिनमे मानवता के खिलाफ अपराध,यानि Crime against humanity,Genocide यानि जनसंचार War Crime यानि युद्ध के दौरान हुए अपराध और Crime of aggression आते हैं।
  • ICC की नींव 1 जुलाई 2002 को अपनाये गये रोम कानून के साथ की गई।
  • ICC का मुख्यालय नीदरलैड्स की राजधानी हेग में लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी की जा सकती है।

ICC का स्वरूप

  • दरअसल वे सभी देश जो रोम कानून या Rome Statute के सदस्य थे वे सभी ICC के भी सदस्य है।
  • ICC संयुक्त राष्ट्र यानि UN का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी United Nations के साथ इसने सहयोग के लिये समझौता कर रखा है।
  • यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि International Criminal Court और International Court of Justice दोनों पूर्णतः अलग है व इनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है

अधिकार क्षेत्र

  • दरअसल ICC तक मामला ले जाने की कुछ शर्ते भी है
  • पहली यह कि जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत ने उस मुद्दे या अपराध को सुनने से या जाँच करने से इंकार किया हो।
  • तथा दूसरी यह कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानि UN Security Council ने उस मुद्दे को ICC के पास भेजा हो।
  • गौरतलब है ICC केवल सदस्य देशों के मुकद्मो या मामलो की सुनवाई ही कर सकता है।

सदस्य देश

  • इस समय ICC के कुल 122 सदस्य देश हैं
  • भारत ICC का सदस्य देश नहीं है तथा इसके साथ ही अमेरिका ,चीन,इजराइल और रूस भी ICC के सदस्य नहीं है।
  • गौरतलब है कि म्यांमार भी ICC का सदस्य देश नहीं है इसीलिये ICC म्यांमार की तरफ से हुये अपराधों की सुनवाई नहीं कर सकती लेकिन रोहिग्या मुसलमानो की करीब 7 लाख के आस पास की आबादी जो म्यांमार से बांग्लादेश ,शरणार्थियों के रूप में आई थी, उनकी ऊपर हुये अपराधों व अत्याचार की सुनवाई वह बांग्लादेश की तरफ से कर रही है क्योकि बांग्लादेश ICC का सदस्य है।