





विषय (Topic): एस्सार स्टील, NCLAT और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on Essar Steel)
अतिथि (Guest):
विषय विवरण (Topic Description):
सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानि NCLAT के चार जुलाई के आदेश को को रद्द कर दिया है। कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण का रास्ता अब साफ हो गया है। एनसीएलएटी ने वित्तीय कर्जदाताओं और परिचालन कर्जदाताओं को एक बराबर समझने का आदेश दिया था। एनसीएलएटी ने कर्ज में फंसी कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42 हजार करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद कर्जदाताओं की समिति ने इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। बता दें कि एस्सार स्टील के ऊपर 54,547 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। आर्सेलर मित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।
Courtesy: RSTV