(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 (Inland Vessels Bill, 2021)


(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 (Inland Vessels Bill, 2021)


विषय (Topic): अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 (Inland Vessels Bill, 2021)

अतिथि (Guest):

  • Chakshu Roy, (Head of Outreach, PRS) (चक्षु रॉय, प्रमुख (आउटरीच), PRS)

  • Vice Admiral (Retd.) Shekhar Sinha, (Strategic Expert) (वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा (रि.), सामरिक विशेषज्ञ)

विषय विवरण (Topic Description):

संसद ने सोमवार को अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 यानि Inland Vessel Bill 2021 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी गतिरोध के बीच अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को बदल कर अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है। इसमें नदियों में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण और सुगम परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में भी यह विधेयक 29 जुलाई को गतिरोध के बीच ही पारित हुआ था। उच्च सदन में यह विधेयक पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया।। चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नदी में परिचालन करने वाले जहाजों का पंजीकरण और परिचालन संबंधी व्यवस्था अभी भारतीय जहाज अधिनियम के दायरे में आती है। यह कानून 1917 में बनाया गया था और काफी पुराना हो गया है। उन्होंने कहा कि उस समय सभी राज्यों के अपने-अपने नियमन थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी और इससे समस्या पैदा होती थी। ऐसे में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया। सोनोवाल ने कहा कि इस संबंध में 1917 का कानून अपर्याप्त था और इससे कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती थी । ऐसे में इस नए विधेयक से पारिस्थितिकी अनुकूल वातावरण में जल यातायात को बढ़ावा मिल सकेगा। बिल के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे।

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Courtesy: RSTV